हरियाणा मैं होगा वाहनों पर भारी जुर्माना!

बढ़ते हादसों व जाम जैसी समस्याओं से वाहन चालकों को निजात दिलाने के लिए अब यातायात पुलिस नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। जहां दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कसौला चौक के पास आज यातायात पुलिस द्वारा उन वाहन चालकों के चालान किए गए जो एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में अपनी लेन को छोड़ दूसरी लेन में घुसकर वाहनों को चला रहे थे। इन वहानों के बार बार लेन बदलने से भी छोटे वाहनों को कई मुश्किलें आती हैं। वहीं कई लोग अपने भारी वाहनों को कहीं भी खड़ा कर देते हैं जो दुर्घटना का कारण बन जाता है। आए दिन भारी वाहनों के कारण भी दुर्घटना होने की खबर सामने आती ही रहती है। लेकिन अब इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं।

कौन लेकर आया है ये नए कानून?

यातायात प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि बढ़ते हादसों की वजह यातायात नियमों का पालन ना करना पाया गया है इसलिए अब यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती करते हुए उनके चालान किए जा रहे हैं ताकि हादसों में कमी लाई जाएं। लाइन क्रॉस के अलावा आज उन वाहन चालकों के भी चालान किए गए जो तय स्पीड से ज्यादा गाड़ियों को दौड़ाकर हादसों को न्योता दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि समय-समय पर यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है लेकिन कुछ लापरवाह चालक इन नियमों की अवहेलना करते हुए दूसरे वाहन चालकों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं जिनके खिलाफ सख़्ती की जा रही है।

क्या है नए नियम?

बता दें कि अब हाइवे या सड़कों के बीच भारी वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है। भारी वाहन अब सिर्फ बाई ओर से चल सकते हैं। इस कानून का भी सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी अधिकारियों के द्वारा दे दिए गए हैं। गृहमंत्री अनिल विज ने भी अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले का उद्देसी सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का ही है।