मनोहर लाल ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन ट्रकों की आवाजाही को लेकर उनसे बात की है। उन्होंने दिल्ली को पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है। ऑक्सीजन ट्रकों की आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऑक्सीजन को लेकर कोई समस्या नहीं है, शुरुआत में कुछ दिक्कत रही। ऑक्सीजन का हर जगह अलग-अलग उत्पादन हो रहा है। हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय हुआ है। आज से ऑक्सीजन का रोस्टर बन गया है, अच्छी तरह वितरण हो ये प्लांट प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। केजरीवाल ने सहयोग के लिए फोन पर उनका धन्यवाद किया है।
कितनी शराब को मिली है परमिशन!
इससे ज्यादा रखने के लिए आपको अनुमति लेनी होगी. इसके लिए हर साल दो सौ रूपए और आजीवन के लिए दो हजार रूपए देना होगा.इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पिछली बार की तरह 22 गांवों में इस बार भी शराब के ठेके खोलने की इजाजत नहीं होने वाली है। इन 22 गांवों में ढाणी छतरियां, नांगला, ढाबी कलां, ठरवा, दमकौरा, ढाणी इशर, जांडवाला सोत्तर, खुंबर, भूथन खुर्द, ढाणी सांचला, चंद्रावल, इंदाछोई, चितैन, मानावाली, भट्टू, ढिंगसरा, ढाणी भोजराज, माधुवाना, दिवाना, म्योंदकलां, गदली और बरसीन गाँव शामिल हैं। इसके साथ ही घर पर भी शराब का स्टॉक रखने के लिए नियम बनाए गए हैं। बता दें कि देशी शराब की 6 बोतल, विदेशी शराब की 12 बोतल, बियर12, रम 12, वाइन 12 और वोडका की भी सिर्फ 12 बोतलों को रखने की ही अनुमति दी जाएगी। वहीं इस बार 25 ज़ोन के लिए विभाग 80.95 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस रख रहा है। शराबों के ठेकों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
क्या कहा है राज्य के मुख्य मंत्री ने!
शराब का सेवन करने वालों के लिए घर में शराब रखना आम बात है. ऐसे में इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 25 साल से ज्यादा के लोग घर में नौ लीटर व्हिस्की, वोडका या रम अपने घर में रख सकते हैं. इसके अलावा वे घर में 18 लीटर वाइन, एल्कोपॉप या बीयर रख सकते हैं. ऐसे ही अन्य राज्यों के बारे में भी ये बात जान लेना जरुरी है. यहां जानिए बाकी राज्यों में क्या नियम है.आप देशी शराब की छह बोतल और भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल तक घर में रख सकते हैं. हालांकि इसमें रम और वोडका के आधार पर बांटा गया है.